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नैनीताल को मिलेगा नया रूप – हाईकोर्ट के निर्देशों से बदलेगी ट्रैफिक और सफाई व्यवस्था

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल की ट्रैफिक, सफाई और पर्यावरण व्यवस्था को दुरुस्त करने के अहम निर्देश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने शहर की सड़कों को जीरो पार्किंग जोन घोषित करने और कूड़ा निस्तारण कार्य अब मेट्रोपोल की बजाय नारायणनगर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रत्येक घर में गीला, सूखा और प्लास्टिक कचरा अलग-अलग रखने के लिए तीन रंगों के डस्टबिन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

साथ ही, 2017 के बाद पंजीकृत टैक्सी कार और बाइकों को फिलहाल शहर में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सड़क भार वहन क्षमता और पार्किंग निर्माण पर रिपोर्ट के लिए आईआईटी, जीएसआई, सीएसआईआर संस्थानों से मदद ली जाएगी। कोर्ट ने भवाली बाईपास निर्माण में तेजी लाने, रानीबाग व आईएसबीटी के पास पार्किंग के साथ शटल सेवा शुरू करने की बात भी कही। इसके अलावा, मेट्रोपोल परिसर में कचरा इकट्ठा करने पर रोक और नारायणनगर डंपिंग स्थल को दुर्गंधरहित रखने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

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