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फॉर्चून होटल को नोटिस, 15 दिन में हटाएं अतिक्रमण या होगी कार्रवाई

हल्द्वानी के देवखड़ी नाला क्षेत्र में अवैध निर्माण के मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए होटल फॉर्चून पार्क के सीईओ सुरेश कुमार और नीरज शारदा को नोटिस जारी किया है। उपजिलाधिकारी व परगना मजिस्ट्रेट राहुल शाह ने बताया कि दमुवाढूंगा बंदोबस्ती के तहत आने वाले क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के होटल का निर्माण किया गया है, जिससे नाले का प्रवाह प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने 15 दिनों के भीतर परगना मजिस्ट्रेट की अदालत में अपनी आपत्ति दर्ज कराने अथवा स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, होटल का निर्माण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज शासकीय भूमि पर हुआ है, जो स्पष्ट रूप से अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस तरह का अतिक्रमण न केवल गैरकानूनी है, बल्कि इसे तुरंत हटाया जाना जरूरी है। समयावधि में जवाब नहीं देने की स्थिति में प्रशासन जबरन कार्रवाई करेगा।

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