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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: लोकगायक पप्पू कार्की के परिवार को मिलेगा 90 लाख से अधिक मुआवजा

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध लोकगायक परवेंद्र सिंह उर्फ पप्पू कार्की की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में उनके परिवार के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील को खारिज करते हुए हल्द्वानी स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने मृतक गायक के परिजनों को ₹90,01,776 का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

यह हादसा 9 जून 2018 को हुआ था, जब पप्पू कार्की गौनियारो हैड़ाखान से हल्द्वानी लौटते समय मुरकुड़िया के पास वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। इस दुर्घटना में चालक और पप्पू कार्की दोनों की मौत हो गई थी। इसके बाद 18 अक्टूबर 2019 को अधिकरण ने मृतक की पत्नी और अन्य आश्रितों को मुआवजा देने का आदेश सुनाया था।

बीमा कंपनी ने फैसले के खिलाफ दलील दी कि अधिकरण ने मृतक की आय का मूल्यांकन गलत तरीके से किया है और उनकी आय नियमित नहीं थी। साथ ही यह भी कहा कि हादसा लापरवाही से नहीं बल्कि जंगली जानवर को बचाने के दौरान हुआ था।

हाईकोर्ट ने इन सभी दलीलों को निराधार बताते हुए कहा कि मृतक की आयकर विवरणियाँ 2015-16 से 2017-18 तक की हैं, जो दुर्घटना से पहले की हैं। इसलिए अदालत ने अधिकरण के आदेश को सही ठहराते हुए मुआवजा देने के निर्देश को बरकरार रखा।

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